
MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT
he Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 is enacted and is in force since 28.04.2015 to ensure that notified services are provided to the citizens in a transparent, speedy and time-bound manner by various Government Departments and Public Authorities under the Government. Its objective is to provide easy, prompt and time bound services to the citizens.
The Maharashtra State Commission for Right to Public Service has been constituted under the above Act to monitor, coordinate, control and improve the public services being provided by the Government. The Commission consists of a Chief Commissioner and six Commissioners. The headquarter of the Commission is at the New Administrative Building, Opposite Mantralaya, Mumbai and the Divisional Offices of the Commissioners are at the six Divisional Headquarters.
If any notified service is not provided to any eligible person within stipulated time or is rejected without proper grounds, the concerned person may file 1st and 2nd appeals with the higher authorities and if he is not satisfied with their decision, hemay prefer third appeal to the Commission. The erring officer is liable for a penalty up to Rs 5000/- per case. Notified Services rendered by this Department are as per enclosed proforma.
Website of the Maharashtra State Commission for Right to Services is :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in
अधिसूचित सेवा | |||||||
अ.क्र | उप विभाग | सेवा | सेवा मिळण्याचा कालवधी (दिवस) | पदनिर्देशित अधिकारी | प्रथम अपिलीय अधिकारी | द्वितीय अपिलीय अधिकारी | आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध |
1 | गृह | महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम, 1966 नियम-१०१ ( सिनेमागृह परवाना ) | १२० दिवस अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर) | निवासी उप जिल्हाधिकारी | जिल्हाधिकारी | विभागीय आयुक्त | होय |
2 | गृह | महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३३ (१) (ब) (एक) आणि (१) (बक) (एक) मधील तरतूदीनुसार सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागांकरिता (सिनेमा व्यतिरिक्त) आणि तमाशा व मेळ्यासह सार्वजनिक व मनोरंजन कार्यक्रमांना देण्यात आलेल्या परवान्यांचे नुतनीकरण करणे. | १५ दिवस अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर | निवासी जिल्हाधिकारी | जिल्हाधिकारी | विभागीय आयुक्त | होय |
3 | गृह | सिनेमेटॉग्राफ अधिनियम, १९५२ कलम १०,११ आणि १२ मधील तरतूदीनुसार चलचित्रकाचा साह्याने चलचित्रपट प्रकाशित करावयाचा जागांना परवाना देणे पोलीस अधीक्षक कार्य क्षेत्राकरिता | ६० दिवस (अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ) | निवासी जिल्हाधिकारी | जिल्हाधिकारी | विभागीय आयुक्त | होय |
4 | (महसूल) | वय,राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र | 15 | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | होय |
5 | (महसूल) | जातीचे प्रमाणपत्र | 45 | उपविभागीय अधिकारी/ उप जिल्हाधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | जिल्हाधिकारी | होय |
6 | (महसूल) | उत्पन्न प्रमाणपत्र | 15 | ना.तहसिलदार | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | होय |
7 | (महसूल) | नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र | 21 | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | जिल्हाधिकारी | होय |
8 | (महसूल) | तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र | 7 | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | होय |
9 | (महसूल) | ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र | 7 | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | होय |
10 | (महसूल) | ऐपतीचा दाखला | 21 | 1)ना.तहसिलदार(रु.२ लक्ष पर्यंत ) | 1)तहसिलदार | 1)उपविभागीय अधिकारी | होय |
2)तहसीलदार (रु २०००१ ते ८ लक्ष पर्यंत) | 2)उपविभागीय अधिकारी | 2)अप्पर जिल्हाधिकारी | |||||
3)उपविभागीय अधिकारी (रु ८००००१ ते ४० लाख पर्यंत) | 3)अप्पर जिल्हाधिकारी | 3)जिल्हाधिकारी | |||||
4)जिल्हाधिकारी (रु ४० लाख वरील ) | 4)जिल्हाधिकारी | 4(विभागीय आयुक्त) | |||||
11 | (महसूल) | सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना | 7 | तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी | उपविभागीय अधिकारी | अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी | होय |
12 | (महसूल) | अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत | 7 | लिपिक / तलाठी | ना.तहसिलदार | तहसिलदार | होय |
13 | (महसूल) | अल्पभू-धारक दाखला | 15 | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | होय |
14 | (महसूल) | भूमीहीन शेतमजूर असल्याचा दाखला | 15 | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | होय |
15 | (महसूल) | शेतकरी असल्याचा दाखला | 15 | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | होय |
16 | (महसूल) | डोंगर/दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र | 7 | अ कारकून / ना. तहसीलदार | ना.तहसिलदार/ तहसीलदार | उपविभागीय अधिकारी | होय |
17 | (महसूल) | प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे | 1 | अ कारकून / ना. तहसीलदार | ना.तहसिलदार/ तहसीलदार | उपविभागीय अधिकारी | होय |
18 | (महसूल) | उद्योजकांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 44 (अ) च्या तरतूदीनुसार परस्पर औद्योगिक वापर सुरु करणे शक्य व्हावे, त्याकरीता आवश्यक अधिकृत माहिती तातडीने उपलब्ध करून देणे | 30 | (i) तहसीलदार 500 ब्रास पर्यंत ii) उपविभाग अधिकारी – 2000 ब्रास पर्यंत | अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि नोडल अधिकारी मैत्री काक्ष / विकास आयुक्त / अध्यक्ष मैत्री काक्ष | i) आयुक्त / अध्यक्ष मैत्री काक्ष ii) प्रधान सचिव (महसूल) | होय |
19 | (महसूल) | औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन खोदण्याची परवानगी ( गौण खनिक उत्खनन) | 15 | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | उपविभागीय अधिकारी | होय |
20 | (महसूल) | औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन वापरण्याकामे बिगर अधिसूचित वृक्ष तोड परवानगी. | 30 | उपविभागीय अधिकारी संबंधित महसूल विभाग | अपर जिल्हाधिकारी तथा समन्वय अधिकारी | विकास आयुक्त तथा अध्यक्ष मैत्री कक्ष | होय |
21 | (महसूल) | महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 42-अ (1) (अ) अन्वये भोगवटादार वर्ग-1 या धारणाधिकाराच्या जमिनीसंदर्भात नियोजन प्राधिकारणाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर अर्जांतर्गत जमिनीचा वर्ग, जमिनीचा भोगवटादार व त्यावरील भार इ. चे विनिश्चिती प्रमाणपत्र देणे | 30 | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | होय |
22 | (महसूल) | महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 42-अ (1) (ब) अन्वये राज्यात अंमलात असलेले शेतजमीन व कुळवहिवाट अधिनियम, विविध वतन अधिनियम आणि महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 या अधिनियमानुसार वाटप केलेल्या भोगवटादार वर्ग 2 या धारणाधिकाराच्या जमिनीकरीता भोगवटादाराचा परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यापासून विकास परवानगी मिळविण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे. | 30 | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | होय |
23 | (महसूल) | महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 42-अ अन्वये संबंधित व्यक्तीने प्राप्त केलेल्या विकास परवानगीच्या अनुषंगाने अशा व्यक्तीकडून प्राप्त झालेल्या लेखी माहितीच्या आधारे आणि कलम 47 अ मध्ये नमूद केलेल्या दराने रुपांतरण कराचा आणि त्याबद्दलचा अकृषिक आकारणीचा भरणा केल्यावर संबंधित व्यक्तीला विहित नमुन्यामध्ये सनद देणे. | 30 | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | होय |
24 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली | नवीन शिधापत्रिका मागणी | ३० दिवस | शिधावाटप अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी/तहसीलदार/अन्नधान्य वितरण अधिकारी | सहायक नियंत्रक,शिधावाटप/अन्नधान्यवितरण अधिकारी/ जिल्हा पुरवठा अधिकारी | उपनियंत्रक,शिधावाटप/उप आयुक्त (पुरवठा) | होय |
25 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली | १. शिधापत्रिकेतील नावाची दुरुस्ती | ३ कामाचे दिवस | शिधावाटप अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी/तहसीलदार/अन्नधान्य वितरण अधिकारी | सहायक नियंत्रक,शिधावाटप/अन्नधान्य वितरण अधिकारी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी | उप नियंत्रक,शिधावाटप/आयुक्त(पुरवठा) | होय |
२.शिधापत्रिकेत नाव समाविष्ट करणे | गृह भेट आवश्यक असल्यास,३० दिवस,अन्यथा ३ कामाचे दिवस | ||||||
३. शिधापत्रिकेतील नाव कमी करणे | ३ कामाचे दिवस | ||||||
४. शिधापत्रिकेवरील पत्ता बदलणे | ३० दिवस | ||||||
26 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली | १. दुय्यम शिधापत्रिका (खराब/फाटलेली इत्यादी) | गृह भेट आवश्यक असल्यास,३० दिवस,अन्यथा ६ कामाचे दिवस | शिधावाटप अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी/तहसीलदार/अन्नधान्य वितरण अधिकारी | सहायक नियंत्रक,शिधावाटप/अन्नधान्य वितरण अधिकारी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी | उप नियंत्रक,शिधावाटप/आयुक्त(पुरवठा) | होय |
२.दुय्यम शिधापत्रिका(शिधापत्रिका गहाळ झाल्यास) | ३० दिवस | ||||||
27 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली | नवीन रास्तभाव दुकान परवाना उदघोषणेनंतर | उदघोषणेनंतर १८० दिवस | नियंत्रक,शिधावाटप/अन्नधान्य वितरण अधिकारी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी | विभागीय आयुक्त/जिल्हाधिकारी | प्रधान सचिव/सचिव/विभागीय आयुक्त | होय |
28 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली | रास्तभाव दुकानाच्या परवान्यांचे नूतनीकरण | ९० दिवस | उप नियंत्रक,शिधावाटप/अन्नधान्य वितरण अधिकारी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी | नियंत्रक शिधावाटप जिल्हाधिकारी | विभागीय आयुक्त | होय |
29 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली | किरकोळ केरोसीन विक्री परवाना | १८० दिवस | अन्नधान्य वितरण अधिकारी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी | जिल्हाधिकारी | विभागीय आयुक्त | होय |
30 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली | किरकोळ केरोसीन विक्रीच्या परवान्याचे नूतनीकरण | ९० दिवस | अन्नधान्य वितरण अधिकारी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी | जिल्हाधिकारी | विभागीय आयुक्त | होय |
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