महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला असून तो दि. 28.04.2015 पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.
पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व द्वितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार अधिकाऱ्यास प्रतिप्रकरण रु. 5000/- पर्यंत दंड होऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसुचित सेवांची यादी सोबतच्या प्रपत्रात दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट खालीलप्रमाणे आहे :- https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in
अधिसूचित सेवा | |||||||
अ.क्र | उप विभाग | सेवा | सेवा मिळण्याचा कालवधी (दिवस) | पदनिर्देशित अधिकारी | प्रथम अपिलीय अधिकारी | द्वितीय अपिलीय अधिकारी | आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध |
1 | गृह | महाराष्ट्र चित्रपटगृहे (विनियमन) नियम, 1966 नियम-१०१ ( सिनेमागृह परवाना ) | १२० दिवस अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर) | निवासी उप जिल्हाधिकारी | जिल्हाधिकारी | विभागीय आयुक्त | होय |
2 | गृह | महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३३ (१) (ब) (एक) आणि (१) (बक) (एक) मधील तरतूदीनुसार सार्वजनिक मनोरंजनाच्या जागांकरिता (सिनेमा व्यतिरिक्त) आणि तमाशा व मेळ्यासह सार्वजनिक व मनोरंजन कार्यक्रमांना देण्यात आलेल्या परवान्यांचे नुतनीकरण करणे. | १५ दिवस अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर | निवासी जिल्हाधिकारी | जिल्हाधिकारी | विभागीय आयुक्त | होय |
3 | गृह | सिनेमेटॉग्राफ अधिनियम, १९५२ कलम १०,११ आणि १२ मधील तरतूदीनुसार चलचित्रकाचा साह्याने चलचित्रपट प्रकाशित करावयाचा जागांना परवाना देणे पोलीस अधीक्षक कार्य क्षेत्राकरिता | ६० दिवस (अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ) | निवासी जिल्हाधिकारी | जिल्हाधिकारी | विभागीय आयुक्त | होय |
4 | (महसूल) | वय,राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र | 15 | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | होय |
5 | (महसूल) | जातीचे प्रमाणपत्र | 45 | उपविभागीय अधिकारी/ उप जिल्हाधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | जिल्हाधिकारी | होय |
6 | (महसूल) | उत्पन्न प्रमाणपत्र | 15 | ना.तहसिलदार | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | होय |
7 | (महसूल) | नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र | 21 | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | जिल्हाधिकारी | होय |
8 | (महसूल) | तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र | 7 | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | होय |
9 | (महसूल) | ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र | 7 | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | होय |
10 | (महसूल) | ऐपतीचा दाखला | 21 | 1)ना.तहसिलदार(रु.२ लक्ष पर्यंत ) | 1)तहसिलदार | 1)उपविभागीय अधिकारी | होय |
2)तहसीलदार (रु २०००१ ते ८ लक्ष पर्यंत) | 2)उपविभागीय अधिकारी | 2)अप्पर जिल्हाधिकारी | |||||
3)उपविभागीय अधिकारी (रु ८००००१ ते ४० लाख पर्यंत) | 3)अप्पर जिल्हाधिकारी | 3)जिल्हाधिकारी | |||||
4)जिल्हाधिकारी (रु ४० लाख वरील ) | 4)जिल्हाधिकारी | 4(विभागीय आयुक्त) | |||||
11 | (महसूल) | सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना | 7 | तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी | उपविभागीय अधिकारी | अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी | होय |
12 | (महसूल) | अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत | 7 | लिपिक / तलाठी | ना.तहसिलदार | तहसिलदार | होय |
13 | (महसूल) | अल्पभू-धारक दाखला | 15 | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | होय |
14 | (महसूल) | भूमीहीन शेतमजूर असल्याचा दाखला | 15 | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | होय |
15 | (महसूल) | शेतकरी असल्याचा दाखला | 15 | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | होय |
16 | (महसूल) | डोंगर/दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र | 7 | अ कारकून / ना. तहसीलदार | ना.तहसिलदार/ तहसीलदार | उपविभागीय अधिकारी | होय |
17 | (महसूल) | प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे | 1 | अ कारकून / ना. तहसीलदार | ना.तहसिलदार/ तहसीलदार | उपविभागीय अधिकारी | होय |
18 | (महसूल) | उद्योजकांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 44 (अ) च्या तरतूदीनुसार परस्पर औद्योगिक वापर सुरु करणे शक्य व्हावे, त्याकरीता आवश्यक अधिकृत माहिती तातडीने उपलब्ध करून देणे | 30 | (i) तहसीलदार 500 ब्रास पर्यंत ii) उपविभाग अधिकारी – 2000 ब्रास पर्यंत | अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि नोडल अधिकारी मैत्री काक्ष / विकास आयुक्त / अध्यक्ष मैत्री काक्ष | i) आयुक्त / अध्यक्ष मैत्री काक्ष ii) प्रधान सचिव (महसूल) | होय |
19 | (महसूल) | औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन खोदण्याची परवानगी ( गौण खनिक उत्खनन) | 15 | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | उपविभागीय अधिकारी | होय |
20 | (महसूल) | औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन वापरण्याकामे बिगर अधिसूचित वृक्ष तोड परवानगी. | 30 | उपविभागीय अधिकारी संबंधित महसूल विभाग | अपर जिल्हाधिकारी तथा समन्वय अधिकारी | विकास आयुक्त तथा अध्यक्ष मैत्री कक्ष | होय |
21 | (महसूल) | महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 42-अ (1) (अ) अन्वये भोगवटादार वर्ग-1 या धारणाधिकाराच्या जमिनीसंदर्भात नियोजन प्राधिकारणाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर अर्जांतर्गत जमिनीचा वर्ग, जमिनीचा भोगवटादार व त्यावरील भार इ. चे विनिश्चिती प्रमाणपत्र देणे | 30 | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | होय |
22 | (महसूल) | महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 42-अ (1) (ब) अन्वये राज्यात अंमलात असलेले शेतजमीन व कुळवहिवाट अधिनियम, विविध वतन अधिनियम आणि महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 या अधिनियमानुसार वाटप केलेल्या भोगवटादार वर्ग 2 या धारणाधिकाराच्या जमिनीकरीता भोगवटादाराचा परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यापासून विकास परवानगी मिळविण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देणे. | 30 | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | होय |
23 | (महसूल) | महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 42-अ अन्वये संबंधित व्यक्तीने प्राप्त केलेल्या विकास परवानगीच्या अनुषंगाने अशा व्यक्तीकडून प्राप्त झालेल्या लेखी माहितीच्या आधारे आणि कलम 47 अ मध्ये नमूद केलेल्या दराने रुपांतरण कराचा आणि त्याबद्दलचा अकृषिक आकारणीचा भरणा केल्यावर संबंधित व्यक्तीला विहित नमुन्यामध्ये सनद देणे. | 30 | तहसिलदार | उपविभागीय अधिकारी | अप्पर जिल्हाधिकारी | होय |
24 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली | नवीन शिधापत्रिका मागणी | ३० दिवस | शिधावाटप अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी/तहसीलदार/अन्नधान्य वितरण अधिकारी | सहायक नियंत्रक,शिधावाटप/अन्नधान्यवितरण अधिकारी/ जिल्हा पुरवठा अधिकारी | उपनियंत्रक,शिधावाटप/उप आयुक्त (पुरवठा) | होय |
25 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली | १. शिधापत्रिकेतील नावाची दुरुस्ती | ३ कामाचे दिवस | शिधावाटप अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी/तहसीलदार/अन्नधान्य वितरण अधिकारी | सहायक नियंत्रक,शिधावाटप/अन्नधान्य वितरण अधिकारी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी | उप नियंत्रक,शिधावाटप/आयुक्त(पुरवठा) | होय |
२.शिधापत्रिकेत नाव समाविष्ट करणे | गृह भेट आवश्यक असल्यास,३० दिवस,अन्यथा ३ कामाचे दिवस | ||||||
३. शिधापत्रिकेतील नाव कमी करणे | ३ कामाचे दिवस | ||||||
४. शिधापत्रिकेवरील पत्ता बदलणे | ३० दिवस | ||||||
26 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली | १. दुय्यम शिधापत्रिका (खराब/फाटलेली इत्यादी) | गृह भेट आवश्यक असल्यास,३० दिवस,अन्यथा ६ कामाचे दिवस | शिधावाटप अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी/तहसीलदार/अन्नधान्य वितरण अधिकारी | सहायक नियंत्रक,शिधावाटप/अन्नधान्य वितरण अधिकारी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी | उप नियंत्रक,शिधावाटप/आयुक्त(पुरवठा) | होय |
२.दुय्यम शिधापत्रिका(शिधापत्रिका गहाळ झाल्यास) | ३० दिवस | ||||||
27 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली | नवीन रास्तभाव दुकान परवाना उदघोषणेनंतर | उदघोषणेनंतर १८० दिवस | नियंत्रक,शिधावाटप/अन्नधान्य वितरण अधिकारी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी | विभागीय आयुक्त/जिल्हाधिकारी | प्रधान सचिव/सचिव/विभागीय आयुक्त | होय |
28 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली | रास्तभाव दुकानाच्या परवान्यांचे नूतनीकरण | ९० दिवस | उप नियंत्रक,शिधावाटप/अन्नधान्य वितरण अधिकारी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी | नियंत्रक शिधावाटप जिल्हाधिकारी | विभागीय आयुक्त | होय |
29 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली | किरकोळ केरोसीन विक्री परवाना | १८० दिवस | अन्नधान्य वितरण अधिकारी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी | जिल्हाधिकारी | विभागीय आयुक्त | होय |
30 | सार्वजनिक वितरण प्रणाली | किरकोळ केरोसीन विक्रीच्या परवान्याचे नूतनीकरण | ९० दिवस | अन्नधान्य वितरण अधिकारी/जिल्हा पुरवठा अधिकारी | जिल्हाधिकारी | विभागीय आयुक्त | होय |